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Ajey Controversy: सेंसर बोर्ड की मनमानी पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, CM योगी पर बनी फिल्म ‘अजेय’ को लेकर दिया बड़ा निर्देश | Ajey Controversy Bombay High Court strict on the arbitrariness of the censor board big instruction regarding the film Ajey made on CM Yogi



बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को फटकार लगाते हुए फिल्म ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ के लिए सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सीबीएफसी से कहा है कि वह फिल्म में आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों को स्पष्ट रूप से बताए और इसे फिल्म निर्माताओं के साथ शेयर करे.

Ajey Controversy: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को फटकार लगाते हुए फिल्म ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ के लिए सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सीबीएफसी से कहा है कि वह फिल्म में आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों को स्पष्ट रूप से बताए और इसे फिल्म निर्माताओं के साथ शेयर करे. यह निर्देश तब आया जब फिल्म निर्माताओं ने सीबीएफसी के सर्टिफिकेशन देने से इनकार करने के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी.

सेंसर बोर्ड की मनमानी पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त

‘अजेय’ एक बायोग्राफिकल ड्रामा है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित किताब ‘द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर’ से प्रेरित है. फिल्म में अनंत जोशी मुख्य भूमिका में हैं और इसे रविंद्र गौतम ने निर्देशित किया है. निर्माताओं का दावा है कि सीबीएफसी ने बिना फिल्म देखे ही सर्टिफिकेशन देने से मना कर दिया, जो कि नियमों का उल्लंघन है. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सीबीएफसी को फिल्म देखे बिना सर्टिफिकेशन देने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है.

CM योगी पर बनी फिल्म ‘अजेय’ को लेकर दिया बड़ा निर्देश

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की बेंच ने सीबीएफसी को 11 अगस्त तक आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों की सूची निर्माताओं को देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्टिफिकेशन से इनकार करने का कारण केवल यह नहीं हो सकता कि फिल्म किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति पर आधारित है. निर्माताओं को 12 अगस्त तक इन सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा गया है और इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.

पहले भी सीबीएफसी पर मनमाने ढंग से सर्टिफिकेशन रोकने के आरोप

कोर्ट ने सीबीएफसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह अनावश्यक बाधाएं खड़ी कर रही है. पहले भी सीबीएफसी पर मनमाने ढंग से सर्टिफिकेशन रोकने के आरोप लगे हैं, जैसे ‘उड़ता पंजाब’ और ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ के मामलों में. 



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